उत्तराखंड में क्या-क्या छूट मिली नई गाइडलाइन हुई जारी-देखें पूरी जानकारी

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देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने अनलाक 1 को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है. सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक राज्य में व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रात: 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक ही किया जाएगा. आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी कार्यालयों में 33 प्रतिशत की उपस्थिति में सेवाएं जारी रहेंगी.
रेलवे और हवाई अडडे से यात्रियों के लाने के अतिरिक्त राज्य में अभी सार्वजनिक परिवहन बंद ही रहेगा. जनपद से बाहर जाने या अंदर आने के लिए पास की व्यवस्था जारी रहेगी. आरेंज व ग्रीन जोन में सायं 7.00 से प्रात: 7.00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी. अंर्तजनपदीय परिवहन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा यानी अभी बिना पास आवाजाही राज्य में बंद ही रहेगी. अन्य सभी नियम गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के हिसाब से ही रहेंगे.

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