उत्तराखंड में नई गाइडलाइन जारी-देखें पूरी जानकारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 1 को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
प्रदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई,सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक मंदिर खुलेंगे,
प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा खोली जाएगी, प्रदेश से के बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी
कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम इलाकों में नहीं खुलेंगे मंदिर,
DM मंदिर,कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं.
होटल रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी, कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट नहीं खुल पाएंगे
होटल से जुड़े हुए लोग कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे
होटल में कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग ज़रूरी, उत्तराखंड में किसी भी सार्वजनिक स्थल और पर्यटन स्थल में नहीं जाएंगे
सभी होटल और रेस्टोरेंट्स प्रबंधकों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना होगा
सभी रेस्टोरेंट सुबह 7:00 बजे से शाम के 7:00 बजे तक खुले रह सकते हैं वहीं सभी रेस्टोरेंट मालिकों को अपने यहां आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा ,
इसके अलावा कौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा दिन और समय के अनुसार ,
शॉपिंग मॉल सुबह 7:00 से शाम के 7:00 बजे तो खुल सकेंगे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन मैं नहीं खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल,
सभी शॉपिंग मॉल को सोशल डिसटेंस, मास्क सेनेटाइज़र की व्यवस्था, के साथ AC को लेकर भी गाइडलाइन का अनुपालन ज़रूरी
मॉल के अंदर अधिकतम 50% दुकानें ही 1 दिन में खुल सकेंगी।
बड़ी संख्या में लोग मॉल में ना पहुंचे इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा मॉल प्रबंधन के साथ कोआर्डिनेशन जरुरी।
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