राज्यपाल ने दी महामारी अधिनियम (1897) संशोधन अध्यादेश को मंजूरी अब फेस मास्क न पहनने पर देना होगा5 हजार जुर्माना और भुगतनी होगी 6 महिने की जेल

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देहरादून 



राज्यपाल  बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को  मंज़ूरी दी। 
भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य , केरल और उड़ीसा के बाद 
धारा 2 और 3 में संशोधन 
अब एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid 19 के facemask , quarantine आदि से सम्बंधित नियम हैं उनके उल्लंघन पर अधिकतम 6  माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू। 
अभी तक नियम थे पर ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। 
अब Covid से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से होंगे लागू।


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