Big breaking: घर में शराब के शौकीनों को लगा बड़ा झटका, सरकार ने रद्द किया यह आदेश

शेयर करें


उत्तराखंड शराब पॉलिसी में 50 लीटर शराब घरों में रखे जाने के प्रावधान को लेकर मचे बवाल को देखते हुए आयुक्त आबकारी हरि चंद सेमवाल ने इसे खारिज करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि घरों में शराब लाइसेंस दिए जाने पर पूर्णता रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मामले पर जमकर राजनीति हो रही थी जिसको देखते हुए सरकार के निर्देश के बाद आयुक्त आबकारी के द्वारा यह निर्णय लिया गया। आपको बताते चलें राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया था। इस नई नीति के तहत इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति का प्रावधान किया गया था।

About Post Author

You may have missed

रैबार पहाड़ की खबरों मा आप कु स्वागत च !

X