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सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सुशील कुमार ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की 13 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना संख्या 980 के अनुसार मास्क एवं हैण्ड सैनेटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2(ए) की उपधारा (2) के अन्तर्गत ‘‘आवश्यक वस्तु‘‘ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
सचिव श्री सुशील कुमार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2(ए) की उपधारा (2) के तहत मास्क एवं हैण्ड सैनेटाईजर की उपलब्धता एवं कीमतों में नियन्त्रण, कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग रोकने हेतु कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सचिव श्री सुशील कुमार ने कहा कि प्रदेश में समस्त पैट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, राजकीय अन्न भण्डारों एवं राशन की दुकानों में साबुन, हैण्डवाश तथा सेन्टाइजर रखवाना सुनिश्चित करें तथा उपस्थित कर्मचारी/व्यक्ति आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करें। राशन की दुकानों में बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन के अन्य तरीकों का उपयोग करें। बार-बार स्पर्श की गयी सभी सतहों जहां हाथ पहुंचने/छूने से संक्रमण का खतरा हो उसको नियमित सफाई/सेनेटाइज करें। राजकीय खाद्यान्न गोदामों में परिवहन एवं लदान-ढुलान में लगे व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करने हेतु निर्देशित करें।

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को एडवायजरी दी है कि शासन स्तर से कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं निरन्तर समीक्षा की जा रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रबंधन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यालयों को स्वच्छ रखें, बैठकों का आयोजन न करते हुए वीडियो कान्फ्रेंस का उपयोग करें। जिन कार्मिकों को खांसी, जुकाम एवं सांस लेने में तकलीफ के लक्षण दिखाई दे, उन्हें कार्यालय न आने या संभव हो तो घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाय। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में कर्मचारी अभिवादन में हाथ न मिलाएं आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करें। कार्यालयों के सभी वाशरूम में हैण्डवाश तथा सैनेटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें।
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