उत्तराखंड में विवाह समारोह में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगें शामिल-आदेश हुआ जारी

 उत्तराखंड में विवाह समारोह में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगें शामिल-आदेश हुआ जारी

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उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है मुख्य सचिव ओम प्रकाश के एक आदेश में साफ लिखा गया है कि कि वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है इस दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

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