
बिग ब्रेकिंग-देहरादून के इस इलाके में लग गया आज से लॉकडाउन-जानिए पूरी खबर
नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 196 डी0एल0 रोड़ में कोरोना वायरस संकमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः 196 डी0एल0 रोड़ का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में आवास मन्निदर सिंह, पश्चिम दिशा में आर०वी० कुशवाहा, उत्तर दिशा में आ0 सिंह तथा दक्षिण दिशा में गली अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:

1- नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 196 डी0एलO रोड में दिनांक 02.04.2021 से पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने-अपने घरो में ही रहेगे।

2- लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गो पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3- 4 उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेगे। परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी
5 मोबाइल दुकान से सामग्री कय करने की अनुमति होगी जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा-राशन, सब्जी एवं फल विकय
6- करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे। सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें। 196 डी०एल० रोड, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस
7-
होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित न० ( 0135-2724506, 2626066, 2726066 एवं मो0न0- 7534826066) पर
सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके । 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा-निर्देशो के अनुरूप सामुदायिक निगरानी करवाना सुनिश्चित करेगे। नगर निगम, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था के साथ साथ मुनादी के माध्यम से
9-
जन-जागरूकता सुनिश्चित करेगी। 10- आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फी नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। उक्त आदेशो का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा उल्लघंन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में
लायी जायेगी।
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून ।
संख्या 330२/सीपीओ-डीएम-2021
प्रतिलिपि:- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः 1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ। 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ ।
(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तवा जिला मजिस्ट्रे देहरादून।
दिनांक : २ ,अप्रैल, 2021
3- सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ । 4- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ
।
5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ। 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस आशय के साथ कि कृपया 196 डी०एल० रोड़, देहरादून के मार्गों पर तदनुसार बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय हेतु बन्धितो को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून। 8- अपर जिलाधिकारी (वि०/राज0)/प्रशासन, देहरादून।
9– उप जिलाधिकारी, सदर। 10-मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
11-जिला पूर्ति अधिकारी/सहायक निदेशक, डेरी, देहरादून।
Explore the ranked best online casinos of 2025. Compare bonuses, game selections, and trustworthiness of top platforms for secure and rewarding gameplaycasino activities.