कुलदीप सिंह बिष्ट, पौड़ी

पौड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने 2017 में जिला आबकारी अधिकारी के साथ अभद्रता और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले पर सुनवाई करते हुए पौड़ी पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अब सजा पर सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तब तक कोर्ट ने तीनों को अंतिरिम जमानत दी है। इस मामले में तत्कालीन डीईओ ने डीएम से अनुमति के बाद पौड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।
अभियोजन अधिकारी यशदीप श्रीवास्तव और नामित अधिवक्ता अभियोजन आशीष जदली ने बताया कि शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी रवि प्रकाश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। गवाहों के बयान व पुलिस की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के साथ गाली गलौज जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में पौड़ी पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, सरिता नेगी और अशोक बिष्ट को दोषी करार दिया है। इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी मिश्रा ने पौड़ी थाने में नामजद तहरीर दी थी। पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, कांग्रेस की नेता सरिता नेगी और अशोक बिष्ट तीनों जमानत पर चल रहे है और इससे पूर्व उन्हें 28 दिन जेल भी काटनी पड़ी थी। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में तीनों को दोषी करार दिया और सजा पर सुनवाई की तिथि 28 नवंबर को रख दी है। तब तक तीनों को अंतरिम जमानत भी दे दी गई है।

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