उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वेकेशन कोर्ट ने
यू.के.एस.एस.एस.सी. (UKSSSC) पेपर लीक मामले के मुख्य
आरोपी और मास्टर माइंड हाकम सिंह रावत की जमानत
याचिका पर सुनवाई करते हुए एस.आई.टी. और राज्य सरकार से
तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। वैकेशन जज
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई
तीन सप्ताह के बाद की तय की है।
मामले के अनुसार वर्ष 2016 में UKSSSC ने प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बी.पी.डी.ओ. की परीक्षा करवाई थी। जिसका पेपर मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत और कई अन्य आरोपियों के द्वारा उत्तराखण्ड के साथ साथ यू.पी. के कई जिलों में लीक करवाया गया था।
एक शिकायत के आधार पर एस.आई.टी. ने देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उनका नाम भी सामने आया था। एस.आई.टी. की जाँच में उनके खिलाफ पेपर लीक के कई सबूत मिले। उन्ही सबूतों के आधार पर एस. आई. टी. ने उन्हें 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया। तब से वे जेल में बन्द है ।
निचली अदालत ने उन्हें 31 जनवरी 2023 को इसी के एक मामले में एस.आई.टी. द्वारा बिना सबूत पेश करने पर जमानत दे दी है, जबकि अन्य आरोपो में नही दी है। जमानत याचिका में कहा गया है कि एस.आई.टी. अभी तक उनके खिलाफ निचली अदालत में कोई सबूत पेश नही कर पाई है, जिसकी वजह से उनको एक मामले में जमानत मिल चुकी है और उसी के आधार पर उन्हें अन्य मामलों में भी जमानत दी जाय ।
एस.आई.टी. के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।
और न ही उन्होंने अभी तक कोई ठोस साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए
हैं। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए है वे सब राजनैतिक
दुर्भावना से लगाये गए है। जबकि वे ग्राम प्रधान व जिला पंचायत
सदस्य भी रह चुके है। इसी मामले में निचली अदालत ने कई
आरोपियों को बिना सबूतों के जमानत दे दी है और इसका लाभ
उन्हें भी दिया जाय।..

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