राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी दो वोटर लिस्ट में शामिल 500 प्रत्याशियों की सूची

 

राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी दो वोटर लिस्ट में शामिल 500 प्रत्याशियों की सूची

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देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग को आज उन 500 से अधिक प्रत्याशियों की सूची सौंपी गई है, जिनके नाम दो या दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज पाए गए हैं। यह सूची याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल द्वारा आयोग को दी गई। बर्त्वाल ने आयोग से उक्त सूची पर विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है।

 

शिकायतकर्ता ने राज्य निर्वाचन आयोग को आगाह किया है कि यदि आयोग द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह न्यायालय की शरण लेकर अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दिनांक 11 जुलाई, 2025 का निर्णय अब भी प्रभावी है, जिसमें दो मतदाता सूचियों में नाम होने वाले प्रत्याशियों को आयोग द्वारा दी गई छूट को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

 

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याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश को लागू करने से साफ इनकार किया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 9 की उपधारा (6) व (7) का उल्लंघन करता है और इसे न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सूची राज्य के विभिन्न जनपदों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए ऐसे प्रत्याशियों की है, जिनका नाम एक से अधिक निकायों की मतदाता सूची में दर्ज है। शिकायतकर्ता को विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने प्रमाण सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है।

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शिकायतकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल ने यह भी कहा कि, “एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज होना न केवल अवैध है, बल्कि आपराधिक कृत्य भी है।

उन्होंने आग्रह किया कि इस गंभीर विषय पर राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल कार्यवाही करे, ताकि कानून का सम्मान बना रहे और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन न हो।